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उत्तर प्रदेश सरकार को झटका, वाराणसी टेंट सिटी पर NGT ने लगाई रोक

Varanasi News : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वाराणसी में गंगा किनारे बनने वाली टेंट सिटी पर रोक लगा दी है। टेंट सिटी को लेकर 30 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार के काम पर रोक लगाईं गयी है।

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Shock to Uttar Pradesh government NGT bans Varanasi tent city

Varanasi tent city


Varanasi News : अध्यात्म और संस्कृति के शहर बनारस में गंगा के पर बनने वाली टेंट सिटी के कार्यों पर ब्रेक और इसकी परिकल्पना और निर्माण पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। एक मुकदमें में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT ) कोर्ट ने आदेश देते हुए इस टेंट सिटी के निर्माण को अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। इसके अलावा अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है जिससे अब टेंट सिटी का निर्माण कार्य नहीं होगा।

बुकिंग के पहले सरकार को लगा झटका

वाराणसी में गंगा किनारे रेती में टेंट सिटी का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला था। कार्यदायी संस्था तय कर ली गयी थी और संस्था की वबसाईट पर जड़ ही बुकिंग के प्रोसेस अपडेट होने वाले थे। ऐसे में इसे रुकने से केंद्र सरकार को भारी घाटा सहना होगा क्योंकि इस वर्ष देव दीपावली के इवेंट से घाटों पर रेती इस पार टेंट सिटी बनाने की कवायद चल रही थी पर एनजीटी कोर्ट ने गुरुवार को अगली तारीख तक रोक लगा दी।

आम आदमी कैसे जुड़ेगा ?

तुषार गोस्वामी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सौरभ द्विवेदी ने बताया कि एनजीटी के मामले में NGT ने आदेश में राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को तलब किया है। इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की है कि जिस जगह एक रात रुकने के चालीस हजार खर्च करने पड़ते है उस टेंट सिटी से आम आदमी से कैसे जुड़ सकता है।