
Gyanvapi ASI Survey
Gyanvapi ASI Survey : ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जज ने हाईकोर्ट का फैसला रोकने या बदलने से इंकार कर दिया और सर्व को निर्बाध जारी रखने का भी आदेश दिया है। बता दें कि सिविल कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था जहां से उसे हैएकरोत भेजा गया था। हाईकोर्ट ने कल ही सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वे का फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला
24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए दो दिन की सर्वे पर रोक के साथ हाईकोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसजिद कमेटी को अपील करने को कहा था। इसपर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की जिसपर कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वे को अनुमति दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां उसने आज सुप्रीम फैसला सुना दिया।
क्या बोली कोर्ट
गुरुवार की रात चीफ जस्टिस ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था और सुबह सुनवाई की बात कही थी। इसपर आज हुई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलील कोर्ट ने सुनी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। सर्वे को निर्बाध गति से कराया जाए।
Published on:
04 Aug 2023 03:52 pm
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