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कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत, हेट स्पीच का मामला खारिज

Rahul Gandhi : राहुल गांधी के कैंब्रिज स्कूल में दिए गए बयान पर जगह-जगह लोगों ने विरोध किया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इसे भारत मां का अपमान बताया था।

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Varanasi Court gives relief Rahul Gandhi, dismisses hate speech case

कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत, हेट स्पीच का मामला खारिज

वाराणसी। एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी ने बुधवार को राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के विधि संयोजक द्वारा दिए गए हेट स्पीच के प्रार्थनापत्र को पोषणीयता के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इसमें राहुल गांधी द्वारा कैंब्रिज स्कूल में दिए गए बयान को आधार बनाया गया था।

भारत पर दिया था बयान

भारतीय जनता पार्टी विधि संयोजक और अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में राहुल गांधी कैंब्रिज के जज बिजनेस स्कूल ब्रिटेन से लौटे हैं। यहाँ उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 'बड़ी संख्याओं में राजनेताओं के फोन में पेगासस होता है। उन्होंने कहा था कि खुफिया अधिकारियों ने बताया कि कृपया अपने फोन पर बात करते समय सावधान रहें क्योंकि इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक निरंतर दबाव है जो हम महसूस करते हैं।' इसपर हमने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

मुकदमा दर्ज करने की थी मांग

शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि हमने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहुल गांधी के द्वारा देश की छवि धूमिल करने के मामले में सीआरपीसी की धारा 156 (3) में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। हमने एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पोषणीयता पर सुनवाई की तारीख दी थी।

कोर्ट ने किया खारिज

एमपी/एमएलए कोर्ट में जज उज्ज्वल उपाध्याय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा की यह मुकदमा सुनने योग्य नहीं है। फिलहाल भाजपा विधि प्रकोष्ठ संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि हम इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं। बातचीत के बाद आगे की रणनीति बनाई जायेगी।