
Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी एस राजलिंगम को सौंप दी गई। 18 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने व्यास जी के तहखाने की देखरेख करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है। व्यास परिवार ने इस तहखाने को वाराणसी जिला प्रशासन को सौंपने की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया।
मुस्लिम पक्ष पर लगाया था कब्जे का आरोप
व्यास परिवार ने मुस्लिम पक्ष पर तहखाने पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। उनकी ओर से अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। ASI सर्वे के दौरान इस तहखाने की साफ-सफाई भी की गई थी।
आखिर क्या है पूरा मामला ?
याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक ने बीते 25 सितंबर को ज्ञानवापी परिसर में स्थिति व्यास जी के तहखाना को डीएम को सौंपने के लिए अदालत में याचिका दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि व्यास जी का तहखाना सालों से उनके परिवार के कब्जे में रहा है। लेकिन 1993 के बाद प्रदेश सरकार के आदेश से तहखाने की ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। तहखाने का दरवाजा अभी खुला है। इस पर कब्जा हो सकता है। इसलिए इसे जिलाधिकारी को सौंप दिया जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से इस पर आपत्ति भी जताई गई थी।
शनिवार को होगी वजूखाने की सफाई
व्यास जी तहखाने के साथ साथ ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने की सफाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 18 जनवरी को हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक की। वाराणसी के डीएम ने बताया कि शनिवार को वजू खाना टैंगो की सफाई की जाएगी।
Updated on:
18 Jan 2024 05:33 pm
Published on:
18 Jan 2024 05:29 pm
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