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वाराणसी कोर्ट ने जारी किया काशी नरेश की बेटी सहित तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट, मचा हड़कंप

Varanasi News: वाराणसी कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में काशी नरेश की बेटी और उनके दामाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू किया है। यह मामला कैंट थाने में साल 2012 में दर्ज कराया गया था।

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Varanasi court issues non-bailable warrant against Kashi Naresh daughter

Varanasi News

Varanasi News: वाराणसी राजघराने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में विवेचक के आग्रह पर काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया सहित तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू किया है। आरोप है कि फ्लैट की बिक्री में नियम व शर्तों का उल्लंघन किया गया था, जिसमें कैंट थाने में 2012 में मुकदमा दर्ज कराया था। हाल ही में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए विवेचक ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

थाने ने लगा दी थी फाइनल रिपोर्ट

इस सम्बन्ध में एडवोकेट धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने बताया कि साल 2010 में यह मामला दर्ज हुआ था। भुक्तभोगी मंडुआडीह निवासी अभिषेक जायसवाल ने बताया था कि उसकी लगभग 7 हजार वर्ग फुट जमीन थी। इसपर रिहायशी फ्लैट बनाने का अनुबंध मुकदमें के आरोपियों से हुई थी। आरोपियों ने शर्तों का पालन नहीं किया जिसके बाद भुक्तभोगी ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसमें फाइनल रिपोर्ट (FR) लगा दी।

अदालत में डाली आपत्ति

एडवोकेट ने बताया कि पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाया जिसपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर फिर से कार्रवाई शुरू करवाई तो लगातार आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर रहे। इसके अलावा कोई अग्रिम जमानत भी नहीं ली गयी थी। वहीं विवेचक के द्वारा कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र और लगातर गैर हाजिर रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले रामनगर किला निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, नदेसर स्थित इमलाक काॅलोनी निवासी उनके पति अशोक सिंह व चौक निवासी चंद्र शेखर गैर जमानती वारंट जारी किया है।

बोलीं कृष्ण प्रिया

मीडिया में यह मामला आने के बाद जब महाराजकुमारी कृष्ण प्रिया से उनका पक्ष जानना चाह तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है। फ्लैट बनाने का अनुबंध हुआ था। मामला पुराना है। अब क्यों उठाया जा रहा, यह समझ से परे है। अदालत के आदेश का अध्ययन किया जाएगा। अपील करके राहत की मांग की जाएगी।