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अहमदाबाद

Video: जीएसटी कटौती का लाभ न मिलने पर करें शिकायत, होगी तत्काल कार्यवाही

प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी कर सकते हैं शिकायत

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Ahmedabad. करदाता सेवा महानिदेशालय (डीजीटीएस) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक सुमित कुमार ने कहा कि यदि किसी व्यापारी, व्यक्ति को जीएसटी दर कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह करसेवा महानिदेशालय से शिकायत कर सकता है। उसकी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए भी डीजीटीएस अहमदाबाद को शिकायत कर सकते हैं।

सोला ब्रिज के नीचे रणुजा मंदिर के पास स्थित कार्यालय में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कुछ दवाएं, शैक्षणिक सामग्री एवं स्वास्थ्य सेवाएं अब जीएसटी मुक्त या शून्य दर कर दी हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर अब पांच और 18 फीसदी ही रखी गई है। कुछ में ही 40 फीसदी जीएसटी दर है।

सीमा शुक्ल की 30 अधिसूचनाएं हुईं एक

उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर को जारी एकीकृत सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के तहत सीमा शुल्क विभाग के 1957 से लेकर अब तक की 30 छूट संबंधी अलग-अलग अधिसूचनाओं को एक ही अधिसूचना में एकीकृत कर दिया है। यह सरकार की सीमा शुल्क की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाने की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम है।

हेल्पलाइन नंबर भी जारी

लोग-टोल-फ्री नंबर 1800 11 4000 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 1915 पर 17 भाषाओं में शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं। 8800001915 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं।