भाटापारा. नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा नाबालिक के साथ शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किए जाने की शिकायत की गई थी। उपरोक्त मामले में जानकारी देते हुए नगर निरीक्षक योगिता बाली खापर्डे ने बताया कि धारा 363, 366क, 376 भादवि 04, 06 पाक्सों एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थिया थाना हाजिर होकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपह्ता अपने सहेली के घर जा रही हूं कहकर बिना बताए कहीं चली गई है। इसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया है। अपह्ता को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने संदेह पर थाना भाटापारा शहर में धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण के अपह्ता को बरामद कर पूछताछ कर कथन लिया गया जो आरोपी द्वारा नाबालिग जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करना बताया है। जिस पर धारा 366 ‘क’, 376 भादवि 04,06 पाक्सों एक्ट जोडी गई है। प्रकरण के ‘आरोपी बल्लु उर्फ बलभद्र महिलांगे साकिन कुरेली थाना हिर्री जिला बिलासपुर (छग) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक राजकुमार डहरिया, आरक्षक सीताराम, ध्रुव उमेश वर्मा, हरेन्द्र कोसरे का विशेष योगदान रहा। ——————–