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VIDEO: अब कोटपा एक्ट में काटेंगे के चालान

जिले में तम्बाकू जागरूकता के लिए 60 दिन तक तम्बाकू मुक्त युवा कैम्पेन अभियान चलाया जाएगा।अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित स्थानों पर तम्बाकू का विक्रय व सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान किए जाएंगे। सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जागरुकता के लिए गतिविधियां संचालित की जाएगी।

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चूरू. जिले में तम्बाकू जागरूकता के लिए 60 दिन तक तम्बाकू मुक्त युवा कैम्पेन अभियान चलाया जाएगा।अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित स्थानों पर तम्बाकू का विक्रय व सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान किए जाएंगे। सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जागरुकता के लिए गतिविधियां संचालित की जाएगी। यह जानकारी गुरूवार को आरसीएसओ कार्यालय के डीआईडी केन्द्र में पत्रकार वार्ता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मनोज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय तम्बाकू मुक्त युवा कैम्पेन का शुभारंभ राज्य स्तर से 31 मई विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर किया गया। 31 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तम्बाकू मुक्ति के लिए रोकना और टोकना दोनों विशेष रूप से आवश्यक हैं। आज के दौर में रोगियों में 63 प्रतिशत आबादी गैर संक्रामक रोगों से ग्रसित होती है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम यकोटपाद्ध की पालना के साथ ही समुदाय में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जागरुकता गतिविधियों पर विशेष रूप से फोकस करना आवश्यक है।

अभियान के दौरान यह होंगी गतिविधियां

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एहसान गौरी ने बताया कि अभियान के दौरान तम्बाकू मुक्त चिकित्सा संस्थान, तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आमजन को सामुदायिक स्तर पर जागरुकता के लिए शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू मुक्ति एवं इसके प्रभाव विषय पर पेंङ्क्षटग एवं स्लोगन प्रतियोगिता, यूथ सेल्फी प्रतियोगिता आदि गतिविधियां होंगी। साथ ही युवाओं में जागरुकता के लिए वीडियो संदेश तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तम्बाकू मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव बताने के साथ विद्यालय स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा।

कोटपा एक्ट में काटे जाएंगे चालान

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की सलाहकार डॉ.लाडकंवर ने बताया कि कोटपा एक्ट की पालना के लिए जिले में तम्बाकू निषेध के लिए विशेष चालान अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटे जाएंगे। टोबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान के दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता विकसित करने के साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के दलों द्वारा अधिनियम के अनुसार समझाइश, चालान कार्यवाही की जाएगी।

मिल्क डेयरी बूथों, स्कूलों के आसपास नो-टोबेको

उन्होंने बताया कि मिल्क डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के साथ ही विभिन्न औषधि वितरक संघों, यूनियनों व स्वयंसेवी संस्थानों, मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर उन्हे टोबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान से जोडऩे पर बल दिया।