
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। इलियासी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आज हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए सुहैब इलियासी को बड़ी राहत दी है। पिछले 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुहैब इलियासी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एडिशनल सेशंस जज संजीव मल्होत्रा ने सुहैब इलियासी को दस लाख रुपये का मुआवजा और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था । अंजू की बहन ने सुहैब इलियासी पर ये केस दायर किया था ।10 जनवरी, 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू मृत पाई गई थीं ।