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चाकसू नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव रद्द करने पर रोक

कमलेश कुमार बैरवा की अपील पर आदेश

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जयपुर। हाईकोर्ट ने चाकसू नगर पालिका चेयरमैन कमलेश कुमार बैरवा का निर्वाचन रद्द करने के जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा ने गुरूवार को कमलेश कुमार बैरवा की अपील पर यह आदेश दिया। बैरवा की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि चाकसू नगर पालिका चुनाव से पहले अपीलार्थी ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया था और पालिका से एनओसी भी मिल गई थी। जिला न्यायालय के अपीलार्थी का चुनाव रद्द कर दिए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अपील में कहा गया कि जिला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के चार संतान है, इस कारण वह चुनाव लडने के लिए अयोग्य है। अपील के निस्तारण में समय लगेगा, इसलिए निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए। यह था मामला विनोद राजोरिया ने कमलेश कुमार बैरवा के निर्वाचन को जिला न्यायालय में चुनौती दी कि वह ठेकेदारी करते हुए वार्ड पार्षद का चुनाव लडा और चेयरमैन बन गया। इस कारण वह निर्वाचन के लिए योग्य नहीं था। इस पर जिला न्यायालय ने 20 अप्रेल को कमलेश कुमार का निर्वाचन रद्द कर दिया।