सास- ससुर की चल- अचल संपत्ति में बहू का कोई अधिकार नहीं होगा… भले ही वह पैतृक हो या खुद से अर्जित की हुई… दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को ससुर का घर खाली करने के जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए… यह फैसला दिया है… चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की बैंच ने अपने फैसले में कहा है… कि ऐसी किसी भी चल-अचल, मूर्त-अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति… जिनमें सास-ससुर का हित जुड़ा हुआ है… उस पर बहू का कोई अधिकार नहीं है… कोर्ट ने कहा है कि यह कोई मायने नहीं रखता है… कि संपत्ति पर सास-ससुर का मालिकाना हक कैसा है…