जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरीदेवी ( ANM Bhanvaridevi Case ) अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई ( malkhansingh bishnoi ) की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) में तीसरी बार पेश की गई जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई एक बार फिर टल गई। न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग ने सुनवाई से मना कर दिया। अब जमानत याचिका किसी अन्य बैंच में सूचीबद्ध होगी। मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई थी।
राहत नहीं मिली थी
इस मामले में सीबीआई ने वर्ष 2011 में जांच के बाद तत्कालीन लूणी विधायक मलखानसिंह विश्नोई ( malkhansingh bishnoi ) को गिरफ्तार किया था, लेकिन तब से ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए गुहार लगाने के बावजूद विश्नोई को राहत नहीं मिली थी। मलखानसिंह विश्नोई इस समय अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। उसे सुनवाई के दिन विशेष सुरक्षा के बीच जोधपुर स्थित ट्रायल कोर्ट लाया जाता है। इससे पूर्व मलखानसिंह की ओर से हाईकोर्ट में दो बार जमानत याचिका पेश की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर हालांकि याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई नियमित तौर पर करने के निर्देश दिए थे। अब तीसरी बार जमानत की अर्जी पथरी व अन्य शारीरिक व्याधियों का उपचार करने के आधार पर लगाई गई है। इस संबंध में राजकीय अस्पताल के सभी रिकॉर्ड भी प्रार्थना पत्र के साथ लगाए गए हैं।