खंडवा. बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्राची पटेल की न्यायालय ने आरोपी सुनील पिता बुद्ध (25) निवासी गुड़ीखेड़ा को आइपीसी की धारा 376(1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तंबोली ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि फरियादी ने 9 र्माच 2019 को आरक्षी केन्द्र पिपलोद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बड़ी पुत्री 8 मार्च की शाम से लापता है। उसने सुनील पर संदेह जाहिर किया था। तलाश के बाद बालिका महाराष्ट्र में मिली तो उसने बताया कि सुनील उसे गांधवा में अपनी बहन के घर ले गया था। वहां रात रुकने के बाद खरगोन गए। खरगोन से संधवा और फिर बुलढाना के ग्राम मुकदम पहुंचे। मुकदम के शंकर मंदिर में शादी की और फिर सुनील मुकदम गांव में कपास की जीन में काम करने ले गया। पीडि़ता ने बताया कि यहां रहते हुए उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कई बार आरोपी ने बलात्कार किया। तभी एक दिन परिजन तलाश करते हुए तो आरोपी उन्हें देखकर भाग निकला। बालिका के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अलग अलग धाराओं में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।