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डीजे संचालकों पर कार्रवाई, जनकपुर में पांच जब्त

ध्वनि प्रदूषण तथा कोलहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कार्यवाही करने थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं

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बैकुंठपुर। जनकपुर प्रशासनिक व पुलिस टीम ने बुधवार को तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने अभियान चलाया। इस दौरान पांच डीजे को जब्त कर पुलिस को सौंपा गया है। एसडीएम मूलचंद चोपड़ा के नेतृत्व में तहसीलदार मनमोहन सिंह राठिया, थाना प्रभारी नरेंद्र पुजारी ने पांच डीजे को जब्त किया है। संचालकों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण तथा कोलहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कार्यवाही करने थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने डीजे संचालकों पर तय सीमा से ज्यादा शोर मचाने पर कार्रवाई करने निर्देश दिए थे। लेकिन कार्रवाई नहीं होने से मनमानी तरीके से डीजे बजाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से लेकर गाइडलाइन तय की गई है। उसके अनुसार शहर में 60 डेसीबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिक आवाज हाई बीपी के मरीजों के लिए खतरा है। लेकिन आयोजन समितियां और डीजे संचालक मनमाने तरीके से फुल आवाज में बजाते हैं।