कोटा. जिले के सुल्तान में ठेकेदार से 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए वार्ड एक श्रीरामनगर के पार्षद को एसीबी ने मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए।
एसीबी स्पेशल यूनिट के पुलिस उपाधीक्षक धरमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी पाषर्द शिवराज सिंह उर्फ शिवा प्रजापति को एसीबी कोर्ट ने 28 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि पाषर्द आपराधिक प्रवृति का है। पार्षद के खिलाफ सुल्तानपुर थाने में ही चार प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से एक प्राणघातक हमला, दूसरा राजकार्य में बाधा सहित दो मारपीट के मामले दर्ज हैं। सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके मकान व अन्य ठिकानों की भी तलाश ली गई थी। तलाशी में एसीबी टीम को कुछ खास नहीं मिला।
गौरतलब है कि एसीबी की स्पेशल यूनिट कोटा इकाई को परिवादी नगर पालिका में ठेकेदार केशव शर्मा ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसके कार्यों को चलने देने तथा बिल नहीं अटकाने की एवज में आरोपी पार्षद ने शिवराज सिंह ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। एसीबी टीम ने सत्यापन के बाद सुल्तानपुर में मंडी गेट के पास स्थित एक दुकान पर शिवराज सिंह को परिवादी से 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
सीसीटीवी में हुआ कैद
पार्षद ने रिश्वत की लेने के लिए ठेकेदार को एक दुकान में बुलाया। इस दुकान में उसने परिवादी से राशि ली। यहां लगे सीसीटीवी में यह सारा घटनाक्रम कैद हो गया। वहीं पार्षद के घर व अन्य ठिकानों पर एसीबी तलाशी ले रही है। पाषर्द के बैंक अकांउट व अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।