कोटा. जिले में आगामी त्योहारों के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर ओपी बुनकर ने एक आदेश जारी कर 26 सितम्बर की रात्रि 12 बजे से 25 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक के लिए धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दी है।
आदेशानुसार जिले में तेजा दशमी, डोल ग्यारस, रामदेव जयंती एवं अनन्त चतुर्दशी पर्व एवं बारावफात के दौरान शहर में जुलूस एवं शोभायात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में साम्प्रदयिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण कोटा जिले में 26 सितम्बर की रात्रि 12 बजे से धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेशानुसार जिले की सीमा में सुरक्षा बलों को छोड़कर और कोई कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं कर सकेगा, न ही इनका प्रदर्शन किया जा सकेगा, न ही अवैध वाहन का संचालन करेगा। सिक्ख समुदाय को कृपाण रखने की छूट होगी। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक, ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अनावश्यक सामग्री या शांति भंग की संभावना वाली कोई भी मैसेज नहीं भेज सकेगा। सभी धार्मिक जुलूस निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर नहीं निकाले जा सकेंगे। कोई भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजाएगा। मोडीफाइड डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जलाशयों, नदियों, नहरों व तालाबों मे प्रशिक्षित तैराखों एवं गोताखोरों के अलावा स्नान एव अन्य का प्रवेश निषेध रहेगा। धार्मिक आयोजनो के दौरान विसर्जन की कार्रवाई प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई गई नावों के माध्यम से प्रशिक्षित कार्मिकों से जरिए ही होगा।