8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

घर में अकेली पाकर किशोरी से किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को उम्रकैद की सजा

Teenager raped, life imprisonment to the accused : पोक्सो कोर्ट क्रम 3 कोटा के न्यायाधीश दीपक दुबे ने किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई व 45 हजार जुर्माने से दंडित किया है।

Google source verification

कोटा. पोक्सो कोर्ट क्रम 3 कोटा के न्यायाधीश दीपक दुबे ने किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई व 45 हजार जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने आरोपी कोटा जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के बड़ोद निवासी जुगराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साढ़े 15 वर्षीय पीडि़ता किशोरी ने 25 अप्रेल 2022 को कोटा जिले के एक पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि 14 अप्रेल 2022 को उसकी मां दूध देने गई थी। जबकि पिता भैंस चराने गए थे। घर में वह अकेली थी। इस दौरान जुगराज घर में आ गया और उससे बलात्कार किया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुंसधान के बाद आरोपी जुगराज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया। न्यायालय में 18 गवाहों के बयान कराए गए और 28 दस्तावेज पेश किए गए थे। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया।