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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही डॉग्स की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर डॉग्स को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है।

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भारत

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Darsh Sharma

Aug 22, 2025

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन जजों की स्पेशल बेंच ने Stray Dogs के मामले पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगा दी है। इसमें कहा गया था कि जिन डॉग्स को पकड़ा गया है, उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही इसका सही हल है। शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। हालांकि अदालत ने नसबंदी को अनिवार्य किया है। जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्ट्रे डॉग्स के लिए डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं।