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दो छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
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दो छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

प्रतापगढ़. पोक्सो कोर्ट ने दो छात्राओं के साथ सामूहिे दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20520 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है

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प्रतापगढ़. पोक्सो कोर्ट ने दो छात्राओं के साथ सामूहिे दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पोक्सो अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल टांक ने बताया कि 19 मई 2022 को पीडि़ता की ओर से एक थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उसकी बुआ की लडक़ी के साथ वह एक विवाह समारोह में गई थी। जहां पर वह दोनों लघुशंका के लिए गई तो दो युवकों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन 2 किलोमीटर दूर ले जाकर दोनों के साथ दुष्कर्म किया। उन्हें धमकी दी कि इस घटना का किसी को बताया तो वह खत्म कर देंगे। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने दोनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में 20-20 साल कठोर कारावास और 43-43 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अदालत ने विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा कि आज समाज में बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह की मानसिकता वाले अपराधियों का समाज में खुला घूमना खतरनाक है।