पाली। जिले में 29 अप्रेल को होने जा रहे लोकसभा आम चुनाव 2019 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दिनेशचन्द जैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जिससे जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
आदेश के अनुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, रिवाल्वर, पिस्तोल, राइफल, बंदूक, एमएल गन सहित अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, छुरी, बरछी, खाखरी, कटार, धारिया आदि किसी धातु बने शस्त्र अपने पास नहीं रख सकेंगे। साथ ही लाठी लेकर भी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं घूम सकेंगे। आदेश के अनुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएंगा। न ही भाषण देगा, पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवाएगा ओर न ही वितरण करेगा। ऐसे ऑडियो, वीडिया कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करेगा ओर न ही सहयोग करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को सेवन कराएगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोडकऱ कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण को छोडकऱ किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। निशक्त व अतिवृद्ध व्यक्ति लाठी चलने के लिए उपयोग में ले सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत कृपाण रखने की छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।