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नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को पांच साल की सजा

-20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सुनाई सजा

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प्रतापगढ़. पोक्सो न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को 5 साल की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई। आरोपी ने पीडि़ता के फोटो वायरल करने की धमकी देकर शादी करने का दबाव बनाया था। इसी को लेकर पीडि़ता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था। लोग अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि धमोतर क्षेत्र में एक जने ने 27 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री को एक जना 6 माह से परेशान कर रहा था। आरोपी उसकी पुत्री को धमकी देकर विवाह करने का दबाव बना रहा था। इसी से परेशान होकर उसकी पुत्री ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान एक अगस्त को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीडि़त पक्ष की ओर से न्यायालय में वीडियो सीडी के साथ ही 14 गवाह और 19 फर्द पेश की गई। इस पर न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।