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कोर्ट का फैसला : ८ साल की मासूम पर अप्राकृतिक यौन हमला, दोषी को 20 साल की सजा
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कोर्ट का फैसला : ८ साल की मासूम पर अप्राकृतिक यौन हमला, दोषी को 20 साल की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसलादो साल पूर्व खरसिया थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

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रायगढ़. नाबालिग बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन हमला करने वाले दोषी को २० साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रतिमा वर्मा के द्वारा दिया गया। शासन की ओर से इस मामले की मोहन सिंह ठाकुर के द्वारा की गई।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खरसिया थाना क्षेत्र निवासी रजिन्दर चौहान उर्फ राजा चौहान पिता गोविंद चौहान २८ साल के घर बीते ८ सितंबर २०२० को पड़ोस मेंं रहने वाली ८ वर्षीय मासूम बच्ची आई थी। वह वहां बच्चे के साथ खेलते हुए वहीं सो गई। रात करीब ८ बजे रजिन्दर चौहान शराब के नशे में घर पहुंचा। इस समय उसकी पत्नी दूसरे कमरे में थी। मासूम बच्ची को सोता देख रजिन्दर चौहान ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन हमला किया। इस बीच बच्ची की नींद खुली और वह वहां से अपने घर भागी और घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की रिपोर्ट खरसिया पुलिस से की। पुलिस ने मामले की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा ३७६ एवं ४, ६ लैगिंक अपराध दर्ज किया। वहीं आरोपी को घटना के दो दिन बाद ११ सितंबर २०२० को गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने मामला न्यायालय के सुपुर्द किया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रतिमा वर्मा के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। ऐसे में फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश प्रतिमा वमा ने दोषी को २० साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।