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जेपीएल प्लांट में कोयले की जगह स्लेग गिट्टी पत्थर भेजने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
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जेपीएल प्लांट में कोयले की जगह स्लेग गिट्टी पत्थर भेजने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

कोयले की अफरा-तफरी मामले में पहले ही पुलिस ने तीन वाहन चालकों को गिरफ्तार कर भेजा गया था रिमांडतमनार थाना क्षेत्र की घटना
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रायगढ़

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CHUDAMADI SAHU

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Updated: 30 Jun 2023, 6:33 PM IST

रायगढ़. दीपका एसईसीएल कोल माईन्स से जेपीएल तमनार को भेजे जाने वाले जी 11 ग्रेड के कोयले के स्थान पर कंपनी में स्लेग गिट्टी, पत्थर मिलावट के मामले में कल तमनार पुलिस द्वारा कोयले की अफरा-तफरी में लगे दो आरोपियों को अमानत में खयानत मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
जानकारी के मुताबिक कि दीपका एसईसीएल कोल माइंस से जेपीएल कोल ढुलाई करने वाली हर्ष इंटर प्राईजेस लिमिटेड अम्बिकापुर कंपनी द्वारा 6 मई 2023 को वाहन क्रमांक सीजी 12 बीएच 9008 एवं क्रमांक सीजी 12 एचबी 8009 व 10 मई को वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएल 8259 के चालक हारून अंसारी और वाहन क्रमांक सीजी 10 एके 9487 के चालक व वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएल 6940 के चालक के माध्यम से जी 11 ग्रेड का कोयला वाहनों में लोड कर जेपीएल कंपनी तमनार के लिए भेजा गया था । वाहन के ड्रायवरों ने रास्ते में गुणवत्ता वाले कोयले की चोरी, हेराफेरी कर उसके स्थान पर स्लेग गिट्टी, पत्थर मिलावट कर 10 मई को जेपीएल तमनार पहुंचे। वाहन चालकों को कोयले में मिलावट की जानकारी कंपनी को होने की भनक लगने पर जेपीएल में वाहन खड़ी कर भाग गए थे। थाना तमनार में मोहम्मद असलम के रिपोर्ट पर वाहन चालक और वाहन मालिकों पर धारा 407, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 12 मई को तमनार पुलिस द्वारा आरोपित 3 वाहन चालक गणेश यादव पिता समार साय यादव उम्र 38 साल, गीता प्रसाद यादव पिता हुलाश यादव उम्र 24 साल दोनों निवासी बांगो माचाडोली थाना बांगो जिला कोरबा व हारुन अंसारी पिता इसराइल अंसारी उम्र 26 साल निवासी कोतवाली थाना गढ़वा जिला गढ़वा (झारखंड) को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
टांसपोर्ट कंपनी से जुड़े थे गड़बड़ी के तार
विवचना के क्रम में ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े चंद्रेश बलेचा और यश शुक्ला की ड्रायवरों के साथ मिलकर जी 11 ग्रेड कोयला की अफरा-तफरी में शामिल होना पाए जाने से आरोपियों को तमनार पुलिस की टीम द्वारा कल हिरासत में लेकर थाना लाया गया। उनके विरूध अपराध कारित करने क पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दोनों आरोपी चंद्रेश बलेचा पिता श्रीपाल बलेचा उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 12 चकरभाटा, थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर व यश शुक्ला पिता शैलेंद्र कुमार शुक्ला 22 साल सीएसईबी कॉलोनी क्वार्टर नंबर एमसी 179 चौकी सीएसईबी कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।