शहडोल. विधानसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने नाम निर्देशन पत्र जमा करने की व्यवस्था कलेक्ट्रेट में बनाई गई है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। जिले की तीनों विधानसभा सीट से नामकंन के लिए अलग-अलग कांउटर बनाए गए हैं। सुबह 10 से 3 बजे तक नामांकन जमा करने का समय निर्धारित किया गया। कक्ष के अंदर व बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक कक्ष में 8 अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस दौरान वीडियो ग्राफी भी की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से डीएसपी रैंक के दो अधिकारी के साथ ही पुलिस जवान तैनात रहेंगे। अवकाश के दिनों में नामांकन जमा नहीं किया जाएगा,जो अगले कार्य दिवस पर जमा होगा। नामांकन जमा करने उम्मीदवारों को 21 से 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा।
ऑनलाइन की रहेगी सुविधा
उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने आयोग ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसकी प्रिंट कॉपी निर्धारित तिथि पर अपने विधान सभा के नाम निर्देशन कक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा।
नामांकन कक्ष की ऐसी रहेगी व्यवस्था
जिले की तीनों विधानसभा सीटों के उम्मदीवारों का नामांकन कलेक्ट्रेट में जमा कराया जाएगा। इसके लिए तीन अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 83 के लिए कक्ष क्रमांक-3 कलेक्टर कोर्ट यहां रिटर्निंग ऑफीसर एसडीएम नरेन्द्र सिंह ब्यौहारी तैनात रहेंगे। जयसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 84 के लिए अधीक्षक कक्ष क्रमांक-5 यहां रिटर्निंग ऑफीसर एसडीएम प्रगति वर्मा होंगी। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 के लिए एडीएम कोर्ट कक्ष क्रमांक-21 यहां एसडीएम ’योति परस्ते तैनात रहेंगी। इसके साथ ही अन्य कार्यों के लिए कक्ष में अधिकारी कर्मचारी व पुलिस स्टॉप की ड्यूटी लगाई गई है।
नामनिर्देशन जमा करने की होगी वीडियोग्राफी
नामांकन दाखिल करने आए उम्मीदवारों की रैली व भीड़ को नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। प्रत्याशी के साथ तीन अन्य व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। नाम निर्देशन जमा करने से लेकर वापस लेने तक की वीडियो ग्राफी की जाएगी।
अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपए जमानत राशि करनी होगी जमा
जिला कोषालय अधिकार ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन 202& में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आधी राशि जमानत के तौर पर जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि जमानत राशि विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा &4 के अधीन, लोक सभा के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को 25 हजार रूपए की जमानत राशि अवश्य ही जमा करनी चाहिए। रा’य विधान सभा ने निर्वाचन के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपए मात्र है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए केवल आधी राशि की जमानत राशि जमा करना अपेक्षित है। जमानत धनराशि रिटर्निंग ऑफिसर को नकद में जमा करने या भारतीय रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में चालान के माध्यम से जमा करने का विकल्प होता है।