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SURAT VIDEO : NMC के इस निर्णय से राज्य सरकार असमंजस में

सूरत. 12वीं के बाद मेडिकल में प्रवेश को लेकर 50 प्रतिशत की न्यूनतम योग्यता के नियम को दूर करने के केंद्र के नियम से ADMISSION 2023 एमबीबीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेद और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया में दुविधा की स्थिति हो गई है। केंद्र NMC की ओर से अचानक लिए गए इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार भी असमंजस में है। प्रवेश की प्रक्रिया किस तरह होगी इसे लेकर प्रवेश समिति, मेडिकल कॉलेज और विद्यार्थी चिंतित हैं।

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नेशनल मेडिकल कमीशन National Medical Commission (एनएमसी) NMC के नए गजेट में मेडिकल में प्रवेश, परीक्षा और प्रेक्टिस को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। इससे अब 12वीं पास करने वाला कोई भी विद्यार्थी नीट के लिए योग्य माना गया है। नीट के लिए 50 अंकों की न्यूनतम योग्यता को दूर कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया सीधे केंद्र के अधीन कर दी गई है। आने वाले दिनों में नीट का परिणाम जारी होगा और प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया किस तरह होगी इसकी स्पष्टता नहीं की गई है।