
उनियारा. उपखण्ड अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी कैलाशचन्द्र गुर्जर ने किसानों से कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से भारत माला परियोजना के तहत प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा नियमानुसार एवं पारदर्शिता से ही दिया जाएगा।
यहां उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में भूमि अवाप्ति के लिए आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस किसान की जितनी भूमि अवाप्त की जाएगी। उसका सरकार की दर के अनुसार भूमि की किस्म को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया जाएगा।
इस दौरान रिजोदा, नवाबगंज, नजीरपुरा के किसानों ने मांग की कि सवाईमाधोपुर शहरी क्षेत्र में जो मुआवजा दिया जा रहा है। उसी दर पर उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। उन्होंने 50 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्तर होता है।
इसके अनुसार सरकार भूमि की दरें निर्धारित करती है। ग्रामीण क्षेत्र तथा भूमि की किस्म के अनुसार एवं नियमानुसार ही मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बंटवारे एवं तकासमा से संबंधित प्रकरणों में सहमति से ही मुआवजा संबंधित व्यक्ति को ही मिलेगा। इस दौरान एनएच के प्रबन्धक इन्द्रपाल सिंह, पीडी आरिफ मोहम्मद, अरिजीतसिंह, भू अभिलेख अधिकारी राधेश्याम नागर, पटवारी रामदयाल योगी, विजेन्द्र सिंह गुर्जर, महावीर सैनी आदि मौजूद थे।