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Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना की अंतिम डेट बढ़ाई

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

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Rajasthan government gives big relief farmers interest waiver scheme last date extends

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Scheme : राज्य सरकार ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। यह जानकारी भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने दी।

भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने बताया कि यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणियों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज राहत प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।

भट्ट ने बताया कि 3 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 376 किसानों को 78.87 लाख रुपए की ब्याज राहत प्रदान की जा चुकी है। जिन ऋणी सदस्यों ने पूर्व में निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं लिया था, वे अब 30 जून 2026 तक इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पात्र किसान बकाया मूलधन जमा करवाकर ब्याज में पूरी छूट का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह अंतिम अवसर प्रदान किया है।

राजस्थान मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह मुख्य रूप से सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार (Overdue) ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

योजना का उद्देश्य : किसानों पर जमा ब्याज के बोझ को कम करके उन्हें ऋण चुकाने योग्य बनाना, नए ऋण लेने में सक्षम बनाना और सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा पर 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना लागू हुई।

मुख्य प्रावधान : 1 जुलाई 2024 की स्थिति में बकाया अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज (Penal Interest) और वसूली खर्च पर 100% राहत (पूर्ण माफी) दी जाती है।
ऋणियों को केवल मूल ऋण + बीमा प्रीमियम + 1 जुलाई 2024 के बाद का ब्याज ही जमा करना होता है।
योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि अब 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है।

पात्रता : भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिए गए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण जो 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके हैं (2014-15 की 5 फीसदी ब्याज अनुदान वाली कुछ योजनाओं को छोड़कर)। हजारों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना किसानों को ऋण जाल से मुक्ति दिलाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। पात्र किसान अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक से संपर्क करके लाभ ले सकते हैं।