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PM Awas Yojana rules : पीएम आवास योजना में हुआ ये बदलाव, पक्के घर में रहने का टूटने लगा सपना

योजना का लाभ न मिलने से हर दिन नपा कार्यालय पहुंच रहे गरीब

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vidisha

पीएम आवास योजना के लिए अब जमीन का पट्टा जरूरी

विदिशा। गरीबों के प्रधानमंत्री आवास PM Awas yojana अभी तक पूरी किस्तें न मिलने से अटक रहे थे अब इस योजना में नया समस्या problem सामने आ रही है। अब ऐसे गरीबों को ही इस योजना में पात्र माना जा रहा जो जिसके पास खुद की जमीन हो या रजिस्ट्री हो या शासकीय जमीन का पट्टा। ऐसे में बिना पट्टे के आवास बनाकर कई वर्षों से रह रहे सैकड़ों हितग्राहियों का पक्के घर House में रहने का सपना टूटने लगा है।


आवास अटक गए
हितग्राही नपा कार्यालय के चक्कर काट रहे लेकिन उनके आवेदनों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। नपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले ऐसा नहीं था। गरीब हितग्राहियों को नगरपालिका टैक्स की रसीदें व अनुबंध के आधार पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुचाया जाता रहा लेकिन अब इसमें पट्टा या रजिस्ट्री की अनिवार्यता कर दी गई। इससे सैकड़ों हितग्राहियों के आवास अटक गए हैं।

नियम से पार्षद भी नाखुश
नपा कर्मचारियों के अनुसार पूर्व में आवेदन जमा कर चुके ऐसे कई आवेदक हर दिन नपा कार्यालय आ रहे वे अपना कच्चे घर को पक्का बनने की उम्मीद में प्रधानमंत्री आवास की राशि का इंतजार कर रहे लेकिन पट्टा और रजिस्ट्री आदि न होने के कारण कर्मचारी उन्हें योजना का लाभ न मिलने की बात कह कर वापस लौटा रहे हैं। योजना के लिए 2014 तक का पट्टा या रजिस्ट्री जरूरी नपा कर्मचारियों के मुताबिक इस योजना में लाभ के लिए 2014 तक की रजिस्ट्री या पट्टा होना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद के पट्टे या रजिस्ट्रियों के बारे में कोई विचार नहीं हो रहा। इस नियम से पार्षद भी नाखुश है।

रजिस्ट्री व पट्टा की अनिवार्यता कर दी गई
पार्षद अरुणा मांझी का कहना है कि योजना का आधार गरीबी होना चाहिए। पूर्व में इसी आधार पर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला लेकिन अब रजिस्ट्री व पट्टा की अनिवार्यता कर दी गई। इससे बड़ी संख्या में गरीबों को योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मेरे अकेले वार्ड में करीब 300 हितग्राहियों के आवास पट्टे व रजिस्ट्रियां न होने के कारण संकट में आ गए हैं। 1723 हितग्राहियों की सूची अटकी नपा में इस योजना के 1 हजार 723 हितग्राहियों की सूची अटकी हुई है।नपा कर्मचारियों के अनुसार इस सूची में भी ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके पास न रजिस्ट्री न पट्टा ऐसे में इन हितग्राहियों को सूची से अलग किया जाएगा।


शासन के आदेश हैं कि भू-स्वामित्व के दस्तावेज होने पर ही हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाए। इन आदेशों का पालन करत हुए योजना में संबंधित दस्तावेज लिए जा रहे हैं।
अनिल पिप्पल, एई, नपा