
Supreme Court Verdict on Article 370
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान बताते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया और यह कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत का ही संविधान लागू होगा और अलग से इसका संविधान देश के संविधान से बड़ा नहीं है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार इस इस फैसले पर मुहर लगा दी है। पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान में नाराज़गी है।
पाकिस्तान में नाराज़गी
पाकिस्तान में आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर नाराज़गी है। कुछ लोग इसे न्याय की हत्या बता रहे है तो कुछ इसे कश्मीरियों के साथ विश्वासघात।
शहबाज़ ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन
पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज़ शरीफ ने इस मामले पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस पक्षपातपूर्ण फैसले से कश्मीर की आज़ादी का आंदोलन और मज़बूत होगा। कश्मीरियों के संघर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। इस फैसले को भारत के सुप्रीम कोर्ट के माथे पर लगे न्याय के खून की मान्यता के रूप में देखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ के नेतृत्व में मुस्लिम लीग-एन हर स्तर पर कश्मीरियों के हक की आवाज उठाएगी। हम इस संघर्ष में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं।"
पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का किया था विरोध
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में काफी विरोध भी हुआ था। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की तरफ से भारत के इस फैसले का विरोध किया गया था।
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Published on:
11 Dec 2023 05:00 pm
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