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‘कोर्ट ने अगर टैरिफ नीति को रद्द कर दिया तो…’, ट्रंप की नई चेतावनी ने मचाई खलबली!

ट्रंप की टैरिफ नीति पर अमेरिकी अदालत के फैसले से मची खलबली! अदालत ने नीति को गैरकानूनी करार देते हुए ट्रंप की आलोचना की है, जिस पर ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे खरबों डॉलर का नुकसान होगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा, अदालत ने 10 अप्रवासी बच्चों के निर्वासन पर भी रोक लगा दी है, ट्रंप प्रशासन को एक और झटका देते हुए। ट्रंप लगातार अपनी नीतियों का बचाव कर रहे हैं।

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भारत

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Mukul Kumar

Sep 01, 2025

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी अदालतें उनकी टैरिफ नीति को रद्द कर देती हैं तो खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी अदालतों को बड़ी सलाह दी है।

ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका में 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश होने वाला है, जो एक रिकॉर्ड है। इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा टैरिफ के कारण होगा।

अगर अमेरिकी अदालतें मेरे टैरिफ नीति को रद्द कर देती हैं तो लगभग सारा निवेश तुरंत रद्द हो जाएगा। हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के तीसरे राष्ट्र बन जायेंगे, जहां फिर से महान बनने की कोई उम्मीद नहीं होगी।

इससे पहले वाले पोस्ट में भी ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति की खूब सराहना की थी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सामानों की कीमतें अब बहुत कम हैं और मुद्रास्फीति लगभग शून्य है।

ट्रंप ने आगे कहा कि अब अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। पेट्रोल कई वर्षों के निचले स्तर पर है। यह सब शानदार टैरिफ के चलते है, जो उन देशों से खरबों डॉलर ला रहे हैं जिन्होंने दशकों तक हमारा पूरा फायदा उठाया।

अमेरिकी अदालत ने टैरिफ को बताया है गैर कानूनी

बता दें कि अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ आदेश जारी किया था। जिसकी ट्रंप खूब आलोचना कर रहे हैं।

कोर्ट ने टैरिफ को लेकर ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस (संसद) की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का गलत फायदा उठाया है।

अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को एक और झटका

टैरिफ के बाद ट्रंप के एक और फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। दरअसल, कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 10 अप्रवासी बच्चों को ग्वाटेमाला निर्वासित करने से रोक दिया है। वाशिंगटन, डीसी स्थित जिला न्यायाधीश स्पार्कल सूकनन ने प्रशासन को 14 दिनों तक बच्चों को निर्वासित न करने का आदेश दिया है।