
,,
अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) ने प्रोफेशनल्स में बेहद लोकप्रिय एच-1बी वीजा प्रोग्राम के लिए नियमों में दो मुख्य बदलाव करने के साथ कई आवेदनों और प्रक्रियाओं की फीस में बढ़ोतरी की है। इन नियमों के अनुसार अब अमरीका नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में भर्ती करने की भी अनुमति दे दी गई है, पर इसके लिए उन्हें ज्यादा शुल्क चुकानी होगी। वित्त वर्ष 2025 के लिए आवदेन प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हो जाएगी। साथ ही नए नियम अमरीका के नए वित्त वर्ष यानी अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। नए नियमों में वीजा पंजीकरण और लॉटरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के साथ इसे लाभार्थी-केंद्रित बनाने की बात कही गई है। दावा किया गया है कि नई प्रक्रिया सभी लाभार्थियों के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करती है, चाहे उनकी ओर से पेश किए गए पंजीकरणों की संख्या कुछ भी हो।
लाभार्थी आधारित होगी लॉटरी
नई लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत अब एच1बी के लिए पंजीकरण आवेदन करने वाले नियोक्ता के आधार पर नहीं बल्कि लाभार्थी के आधार किए जाएंगे। इससे हर लाभार्थी के चयन होने की संभावना बराबर हो जाएगी और एक ही लाभार्थी के लिए आने वाले कई पंजीकरण के चलते होने वाली धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए आवेदनकर्ता को प्रत्येक लाभार्थी का वैध पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज जमा करना होगा, जिसके आधार पर लाभार्थी अमरीका में प्रवेश करेगा।
रोजगार की अवधि बतानी होगी
नए नियम के मुताबिक, एच-1बी वीजा की सीमा के अंतर्गत कुछ आवेदनों के लिए रोजगार की आरंभिक सीमा भी मांगी गई है, जो कि अक्टूबर 1 के बाद में शुरू होती हो। जिससे आवेदक को अनावश्यक विलंब टालने और नियुक्ति का सही समय चुनने में ज्यादा सुविधा होगी।
गलत सूचना पर होगा खारिज
इसके साथ ही यूएससीआइएस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक का पंजीकरण एच1वीजा में कराया गया तो अथॉरिटी तत्काल प्रभाव से एच1बी वीजा को रद्द कर सकती है। इससे अथॉरिटी को एच1वीजा के क्रियान्वयन और लाभार्थी के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
अधिकतम वीजा लिमिट तय
पिछले दो दशकों से अमरीका में एच-1बी याचिकाओं की वार्षिक सीमा अमरीका के कुल श्रम बल का लगभग 0.05% रही है। यह वार्षित सीमा फिलहाल 85,000 है, जिसमें 20000 वीजा अमरीकी विश्वविद्यालयों से उच्च डिग्री धारकों के लिए हैं। लेकिन यह वीजा लिमिट नियोक्ताओं के लिए काफी नहीं होती और इससे कई गुना ज्यादा आवेदन आते हैं। इस कारण यूएससीआइएस को लॉटरी सिस्टम से वीजा का आवंटन करना होता है।
Published on:
01 Feb 2024 12:05 am
बड़ी खबरें
View Allविदेश
ट्रेंडिंग
