9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

खुशखबर : अमरीका में ग्रीन कार्ड की शर्तों में ढील, भारतवंशियों को राहत

पीएम नरेंद्र मोदी की अमरीकी यात्रा से पहले जो बाइडन सरकार ने ग्रीन कार्ड को लेकर कुछ शर्तों में ढील देने का फैसला लिया है। अमरीकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (यूएससीआइएस) ने ग्रीन कार्ड पात्रता से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की हैं।

2 min read
Google source verification
usa_india_meet_-_green_card_issue_resolved.jpg

पीएम नरेंद्र मोदी की अमरीकी यात्रा से पहले जो बाइडन सरकार ने ग्रीन कार्ड को लेकर कुछ शर्तों में ढील देने का फैसला लिया है। अमरीकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (यूएससीआइएस) ने ग्रीन कार्ड पात्रता से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की हैं। गाइडलाइन में आपात परिस्थितियों के दौरान इम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट (ईएडी) के लिए नए और रिन्यूअल आवेदन के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे अमरीका में काम करने और रहने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय आइटी पेशेवरों को राहत मिलेगी। इससे वीजा बैकलॉग या नौकरी जाने की स्थिति में अमरीका में फंसे भारतीयों के लिए ईएडी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा।

ईएडी है सभी नियोक्ताओं के लिए जरूरी

अमरीका कानून के अनुसार एक एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्यूमेंट होना यह साबित करता है कि आप एक विशिष्ट समय अवधि के लिए संयुक्त राज्य में काम करने के लिए अधिकृत हैं। अमरीकी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्दिष्ट किया गया है कि वह यह जांच करें कि उसके सभी कर्मचारी संयुक्त राज्य में काम करने के लिए अधिकृत हैं।

आपात हालात में ईएडी आवेदन के लिए योग्यता

यूएससीआइएस ने आपात स्थितियों में ईएडी के आवेदन के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं, जो कि इस प्रकार है।
1. आवेदक को फॉर्म आइ-140 का मुख्य सत्यापित लाभार्थी होना चाहिए।
2. ईएडी के लिए फॉर्म आई-765 भरते समय आवेदक के पास ई-3, एच-1बी, एच-1बी1, ओ-1 या एल-1 के अंतर्गत वैध गैर प्रवासी स्टेटस या अधिकृत ग्रेस पीरियड होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने एडजस्टमेंट स्टेटस के लिए आवेदन नहीं किया हो।
3. आवेदक और आवेदक पर निर्भर लोगों को अपने बायोमीट्रिक उपलब्ध कराने होंगे
4. आवेदक या उसके आश्रितों को किसी गुंडागर्दी या अन्य किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।

आपात स्थिति के पेश करना होंगे दस्तावेजी सबूत

आपात स्थितियां कई प्रकार की हो सकती हैं। इनमें गंभीर बीमारी, विकलांगता, नियोक्ता विवाद, या नियोक्ता के लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाना। आवेदकों को अपनी आपात परिस्थितियों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रदान करना होगा। साथ ही इसके अंतर्गत आवेदक, ओवरसब्सक्राइब श्रेणी में अनुमोदित आप्रवासी वीजा याचिका के दस्तावेज जैसे पंजीकरण रेकॉर्ड, गिरवी के दस्तावेज, रोजगार जाने से होने वाला नुकसान दिखाने के लिए लांग टर्म लीज एग्रीमेंट के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
साक्ष्यों से पुष्ट आवेदन के आधार पर ही यूएससीआइएस यह निर्धारित करता है कि एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्यूमेंट लिए बाध्यकारी परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं।

ग्रीन कार्ड देता है निवास की स्थायी गारंटी
अमरीका में रहने वाले कई भारतीय पेशेवर लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज होता है, जो सबूत होता है कि कोई भी व्यक्ति अमरीका का स्थायी निवासी है। लेकिन यह आसानी से नहीं मिलता। कोटा होने के कारण इसके लिए लंबी लाइन होती है।

वर्कफोर्स का 17 फीसदी हैं प्रवासी
आप्रवासन कानून के तहत हर साल लगभग 1,40,000 रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। लेकिन इसमें से किसी एक देश के लिए 7 प्रतिशत वीजा ही एक साल में जारी किए जा सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार, अमरीका में प्रवासी कुल वर्कफोर्स का 17 फीसदी हैं और इसमें भी 4.4 प्रतिशत कामगर ऐसे हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते।