25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी जहाज़ों पर लगाया बैन, DG शिपिंग का सख़्त आदेश लागू

India-Pakistan shipping ban: भारत ने अपनी समुद्री सीमा पर भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

•

image

MI Zahir

•

Updated: 3 May 2025, 7:16 PM IST

India-Pakistan shipping ban

India-Pakistan shipping ban

India-Pakistan shipping ban: पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Attack) के बाद भारत में पाकिस्तानी पानी के जहाजों (Pakistan ships India)के प्रवेश पर रोक (India-Pakistan shipping ban) लगा दी गई है। डीजीएस ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोक दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। डीजीएस के आदेश (DG Shipping order) में कहा गया है कि समुद्री प्रतिबंध (maritime restrictions) “तत्काल प्रभाव से” और “अगले आदेश तक” “भारतीय संपत्तियों, कार्गो और जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, सार्वजनिक हित और भारतीय शिपिंग के हित में” सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं।

भारत का पाकिस्तानी जहाज़ों पर प्रतिबंध

पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत के समुद्री प्राधिकरण नौवहन महानिदेशालय (DGS) की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार भारत ने शनिवार को भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही भारतीय जहाज़ों को पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जाने से भी रोक दिया है। ध्यान रहे कि भारत पाकिस्तान की ओर जाने वाला हवाई मार्ग पहले ही बंद कर चुका है।

भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी

डीजीएस के आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध "तत्काल प्रभाव से" और "अगले आदेश तक" "भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, सार्वजनिक हित और भारतीय शिपिंग के हित में" सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं।
अब से पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए किसी भी जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय ध्वज वाला कोई भी जहाज पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा," डीजीएस के आदेश में कहा गया है।

मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 411 के तहत आदेश जारी किए

उल्लेखनीय है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 411 की ओर से प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में इस अधिनियम की प्रस्तावना के तहत निहित उद्देश्यों के साथ, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट की धारा 411 डीजीएस को राष्ट्रीय हित या भारतीय शिपिंग के हित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहाजों को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।

मामला-दर-मामला आधार पर इन प्रतिबंधों में छूट मांगने की संभावना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीजीएस का आदेश भारत और पाकिस्तान के झंडे तले चलने वाले जहाजों तक ही सीमित है, किसी अन्य देश के झंडे तले चलने वाले जहाजों पर नहीं है। इससे पता चलता है कि अन्य देशों के झंडे वाले जहाजों को भारतीय और पाकिस्तानी बंदरगाहों के बीच चलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, डीजीएस ने कहा कि इस आदेश से किसी भी “छूट या छूट” की “मामले-दर-मामला आधार पर जांच कर आगे निर्णय लिया जाएगा। यह प्रावधान किसी भी प्रभावित जहाज से निपटने की उम्मीद है, जो पहले से ही रास्ते में हो सकता है, ऐसा पता चला है। यह भी संकेत है कि प्रभावित शिपर्स की ओर से विशिष्ट मामला-दर-मामला आधार पर इन प्रतिबंधों में छूट मांगने की संभावना हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बाबा वेंगा की 2025 की भविष्यवाणी: क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं ?