
Nepal's Supreme Court orders to reduce climbing on Everest and Himalayas
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एवरेस्ट (Mount Everest) और अन्य हिमालयी चोटियों के लिए जारी किए गए पर्वतारोहण परमिट की संख्या को सीमित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हिमालय (Himalayas) और एवरेस्ट पर अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान वकील बिक्रम मिश्रा की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि पहाड़ों की क्षमता का सम्मान करते हुए पर्वतारोहण परमिट की संख्या सीमित की जानी चाहिए।
बता दें कि नेपाल (Nepal) में एवरेस्ट सहित दुनिया की 10 में से 8 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। एवरेस्ट पर जाने के लिए वहां की सरकार ने रिकॉर्ड 478 परमिट जारी किए थे। एवरेस्ट पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम के कारण 2019 में पर्वतारोहियों को शिखर पर घंटों रुकना पड़ा था और भीड़भाड़ के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस साल अब तक अपने पहाड़ों के लिए 945 पर्वतारोहियों को परमिट जारी किया है, जिसमें एवरेस्ट के लिए 403 पर्वतारोही शामिल हैं।
अदालत ने हेलीकाप्टरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है। आपातकालीन बचाव के अलावा पर्वतारोहण टीमों को आधार शिविरों और खतरनाक इलाकों में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का अक्सर उपयोग किया जाता है।
Published on:
04 May 2024 08:51 am
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