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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, देश भर के हाईवे पर शराब बिक्री पर लगाई रोक

हाइवे पर शराब की दुकानों की वजह से ट्रक चालक और दूसरे वाहन चालक शराब खरीदते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से हाइवे पर एक्सीडेंट होते हैं।
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नागौर

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Punit Kumar

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Updated: 15 Dec 2016, 11:49 AM IST

ban liquor

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर स्थित की दुकानों पर पाबंदी लगा दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों और उसके आस-पास करीब 500 मीटर तक अब शराब की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि देश के नेशनल हाइवे के पास पड़ने वाले सभी शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।



अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइवे के पास अब शराब की बिक्री नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये दुकानें जिनके पास लाइसेंस है वो 31 मार्च 2017 तक की अवधि तक शराब की दुकानें खोल रख सकते है। साथ ही कहा कि उसके बाद शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। और नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे।

उच्चतम न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि शराब की दुकानें अब इन क्षेत्रों में नहीं होंगे। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सभी विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो इसके लिए राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी निगरानी करेंगे।

दुर्घटना की वजह से दिए आदेश

हाइवे पर शराब की दुकानों की वजह से ट्रक चालक और दूसरे वाहन चालक शराब खरीदते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से हाइवे पर एक्सीडेंट होते हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया।