
दिवाली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध।
आगरा में दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री के साथ आतिशबाजी करने वालों के लिए जिला प्रशासन ने समय सीमा तय कर दी। प्रशासन के अनुसार 24 अक्टूबर तक जहां दुकानदार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे, वहीं लोगों के रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। पकड़े जाने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई हैं, जो चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखेंगी।
दिवाली पर बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आगरा प्रशासन ने इस दिवाली सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री और छोड़ने की अनुमति दी है। ग्रीन पटाखों की आड़ में बारूद भरे बम, अनार आदि की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित की गई है। दुकानदार विस्फोटक विभाग से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही पटाखा दुकानों की जांच के लिए पुलिस टीम गठित की गई हैं। ग्रीन पटाखों के स्थान पर अन्य पटाखे बेचने वाले दुकानदार का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
समय सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
बता दें कि प्रशासन की अनुमति के बाद जीआईसी मैदान, कोठी मीना बाजार और सेक्टर-4 ग्राउंड समेत जिले में 9 स्थानों पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें लगाकर बिक्री शुरू हो गई है। जहां पटाखों की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हो सकेगी। रात 8 बजे के बाद पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
थाना स्तर पर तैनात किए गए इंस्पेक्टर
प्रभारी आयुध एवं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि इस बार ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य किसी तरह के पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। पटाखों की बिक्री पर नजर रखने के लिए थाना स्तर पर इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, जो जांच के बाद कार्रवाई करेंगे।
Published on:
23 Oct 2022 11:55 am
बड़ी खबरें
View Allआगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
