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आगरा। होली को लेकर देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद रखने के लिए जिलाधिकारी गौरव दयाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में साफ किया है कि दो मार्च को मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान कोई भी दुकान खुली पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ये दिए आदेश
जिलाधिकारी गौरव दयान ने होली पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त प्रकार की थोक, फुटकर बिक्री मदिरा की दुकानें, सेन्य कैन्टीन, भांग की दुकानें, होटल बार तथा रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापन दिनांक 02 मार्च, 2018 (होली खेले जाने वाले दिवस) को सायं 5ः00 बजे तक बन्द रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस बन्दी के सम्बंध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।
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सख्ती से हो कार्रवाई
जिलाधिकारी गौरव दयाल ने संयुक्त आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, औषधि निरीक्षक व समस्त आबकारी निरीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिये हैं। साथ ही कहा कि यदि इस आदेश के बाद भी कोई दुकान खुली पाई जाती है या फिर कोई चोरी छुपे शराब बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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Published on:
28 Feb 2018 06:52 pm
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