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जेल में कटेगी नारी संरक्षण गृह की पूर्व अधीक्षक गीता राकेश की जिंदगी, जानिए क्या लगे हैं आरोप

locationआगराPublished: Oct 06, 2018 06:29:53 pm

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मानव तस्करी, पाक्सो समेत कई धाराएं लगी

agra

जेल में कटेगी नारी संरक्षण गृह की पूर्व अधीक्षक गीता राकेश की जिंदगी

आगरा। नारी संरक्षण गृह की बहुचचिर्तत पूर्व अधीक्षका गीता राकेश की बाकी जिंदगी अब जेल की सलाखों के अंदर ही कटेगी। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्व अधीक्षक गीता राकेश पर इलाहाबाद के मीरगंज इलाके से गुड़िया संस्था द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके मुक्त कराई गईं युवतियों और बच्चों को सुपुर्दगी में लेने वालों का नाम-पता तस्दीक किए बिना सौंपने का आरोप है। नारी संरक्षण गृह की पूर्व अधीक्षक गीता राकेश को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
मानव तस्करी, पोक्सो एक्ट
थाना एत्माउद्दौला गीता राकेश पर मानव तस्करी, पोक्सो एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। चूंकि ये मामला नाबालिगों से जुड़ा था, इसलिए इसकी सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हो रही थी। शनिवार को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। बता दें गीता पिछले एक साल से जेल में निरुद्ध थीं। नारी संरक्षण गृह के चर्चित मामले में अग्रिम विवेचना के आदेश कुछ दिन पूर्व दिए गए थे। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस सुपुर्दगी में दी गई 43 महिलाओं और आठ बच्चों को नए सिरे से खोजने का प्रयास कर रही है।
संस्था गुड़िया ने पुलिस की मदद से चला रेस्क्यू
बता दें कि मई 2016 में इलाहाबाद के थाना कोतवाली के मीरगंज से सामाजिक संस्था गुडिय़ा ने पुलिस-प्रशासन के साथ मिलकर एक रेस्क्यू किया था। इस दौरान 67 महिलाएं और 37 बच्चों को मुक्त कराया गया। इन महिलाओं और बच्चों को इलाहाबाद से एक साल के लिए नारी संरक्षण गृह आगरा में पुर्नवास को भेजा गया। इन सभी को अग्रिम आदेश तक यहां रखा जाना था। उन्हें यहां मई 2018 तक रखने का आदेश होने के बावजूद नारी संरक्षण गृह की अधीक्षिका गीता राकेश ने समय पूर्व ही 43 महिलाओं और आठ बच्चों को कथित परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया। मामले का पर्दाफाश होने पर पुलिस महिलाओं और बच्चों को बरामद करने उनके सुपुर्दगारों के पते पर पहुंची तो वह फर्जी निकले।
अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी
गीता राकेश के खिलाफ पॉक्सो समेत अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जेल भेज दिया था। विवेचक ने इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। लेकिन, सुपुर्दगी में दी गई महिलाओं और बच्चों का पता नहीं अभी तक लग सका।

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