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मेयर ने उठाया सख्त कदम, अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों पर होगी एफआईआर

विज्ञापन एजेंसियों ने इन होर्डिंग को लगाने के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली

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आगरा

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Dhirendra yadav

Dec 05, 2019

आगरा। शहर भर में में कई होर्डिंग लगाए गए हैं जो कि न केवल अवैध है बल्कि इन्हें पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। नगर निगम के नियम के मुताबिक सिर्फ यूनीपोल पर विज्ञापन या प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। जाहिर है कि शहर में लगाए गए सभी होर्डिंग नियम विरुद्ध हैं। विज्ञापन एजेंसियों ने इन होर्डिंग को लगाने के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली और अवैध रूप से प्रचार कर इनके द्वारा जमकर टैक्स चोरी की जा रही है। इतना ही नहीं सड़क किनारे लगे इंटरलॉकिंग पत्थर को उखाड़कर बांस-बल्लियों पर भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है।

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ये बोले मेयर
महापौर नवीन जैन ने कहा कि जिन विज्ञापन एजेंसियों ने यह अवैध होर्डिंग्स लगाए हैं, साथ ही अखबारों में जिन एजेंसियों के नाम प्रकाशित हुए हैं, ऐसे सभी विज्ञापन एजेंसियों को चिन्हित कर सूची बनाई जा रही है और नगर निगम अपने स्तर पर जांच कर इन सभी विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ने पर विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।

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शहर को बनायें होर्डिंग मुक्त
महापौर नवीन जैन ने सभी शहर वासियों से यह अपील की है कि उन्होंने शहर को होर्डिंग मुक्त बनाने के साथ ब्यूटीफुल आगरा बनाने का जो अभियान शुरू किया था उस अभियान में सभी सहयोग दें। क्योंकि आगरा शहर हम सभी का शहर है और उसे सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए विज्ञापन के लिए सिर्फ यूनीपोल का ही इस्तेमाल करें।