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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
फिरोजाबाद। मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम करने वाले दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दो साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनकर आरोपी का कलेजा कांप गया। साथ ही आरोपी पर 50 हजार जुर्माना लगाया गया। यह रकम पीड़िता के परिजनों को दी जाएगी।
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यह था पूरा मामला
घटना 31 अक्टूबर सन 2018 की है। पचोखरा थाना क्षेत्र की मासूम गांव में ही दुकान के पास खेल रही थी। इसी दौरान गांव का युवक धर्मेंद्र उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बालिका को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया था। इस घटना के बाद पीड़ित मासूम ने पूरी बात घर पहुंचकर माता—पिता को बताई थी। माता—पिता ने आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
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चार्जशीट दाखिल की
पचोखरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए सभी तथ्य विद्वान न्यायाधीश मृदुल दुबे के सम्मुख रखे। दोनों पक्षों के गवाह और दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा सुनाई।
Published on:
20 Feb 2021 11:13 am
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