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सोशल मीडिया के कारण कहीं फिर दंगा न हो जाए

पुलिस बरत सही सतर्कता, एसएसपी ने जारी किया संदेश, भड़काऊ पोस्ट होने पर ग्रुप एडमिन को देनी होगी सूचना

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बरेली। लोगों की सहूलियत के लिए सोशल मीडिया में कई प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग कर लोग अपने मन की तमाम बातें शेयर करते हैं। लेकिन अब यही सोशल मीडिया विवाद की जड़ बनता चला जा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर होने वाली पोस्ट से विवाद पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भेजे गए भड़काऊ मैसेज के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा के बाद वॉट्सऐप ने अपनी सफाई सरकार के सामने पेश कर दी है। इसके बाद भी सोशल मीडिया का गलत प्रयोग अभी भी जारी है। सोशल मीडिया को लेकर बरेली के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है। लोगों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट न भेजने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने शिकायत के लिए मोबाइल नम्बर भी जारी किए है।

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कहाँ हुई घटनाएं

अभी बुधवार को ही फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इसके बाद विवाद हुआ और अफजल नाम के आरोपी को पकड़ा गया। 28 जून को कोतवाली इलाके में समीर नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया। 18 जून को दीपक मिश्रा नाम के युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट किया।इसके बाद 20 जून को बिहारीपुर में काफी विवाद हुआ। इसके अलावा फतेहगंज पूर्वी, किला, प्रेमनगर और बारादरी में भी सोशल साइट्स पर पोस्ट को लेकर विवाद हो चुका है।

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सावन को लेकर बढ़ी टेंशन

साम्प्रदायिक दृष्टि से बरेली अति संवेदनशील जिलों में शामिल है। सावन के महीने में जिले में कावड़ यात्रा भी निकलती है। 2012 में सावन माह में ही शहर में दंगा हो गया था। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसके अलावा आंवला तहसील के खेलम गांव में भी कांवड़ियों के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। सावन में कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर विवाद होते हैं, जिससे अफसरों की टेंशन अब बढ़ गई है।

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एसएसपी ने जारी किया ये मैसेज

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मैसेज भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट जेल जाने का कारण भी बन सकता है और कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि) वॉट्सऐप या फेसबुक पर डालेगा या आगे फॉरवर्ड करेगा या ग्रुप में आगे बढ़ाएगा तो उसके विरुद्ध प्रक्रिया अनुसार आईपीसी की धारा 505/153A/295A /298 का अभियोग पंजीकृत किया जायेगा । उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) तक की कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिला या राज्य या देश की सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि )भी शेयर किया जा सकता है। ऐसी पोस्ट आदि पर ध्यान न दे। ग्रुप एडमिन का यह कर्तव्य है ऐसी सामग्री डालने वाले को तुरन्त ग्रुप से बाहर करे व इसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दे। एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी क्राइम और सीओ क्राइम के नम्बर पर सूचना देने की अपील की है।

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