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राज्य सूचना आयुक्त की बड़ी कार्रवाई, सूचना न देने वाले इन अधिकारियों पर लगा जुर्माना

जनपद फिरोजाबाद के 51 वादों की सुनवाई कर 19 वादों का मौके पर ही किया गया निस्तारण।

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आगरा

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Dhirendra yadav

Jun 28, 2018

State information comissioner

State information comissioner

आगरा। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश गजेन्द्र यादव ने आयुक्त न्यायालय कक्ष आगरा में फिरोजाबाद जनपद की सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड टूण्डला एवं जिला पूर्ति अधिकारी पर समय से सूचना न उपलब्ध कराने पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों से कहा कि सूचना की धारा 6(1) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना को 30 दिन में अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आवेदक से शुल्क प्राप्त करने के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि 30 दिन के अन्दर ही आवेदक द्वारा मांगी गई प्रतियों के हिसाब से शुल्क की गणना करके उक्त धनराशि प्राप्त कर आवेदक को सूचना दे देनी चाहिए, साथ ही यह भी अवगत कराना चाहिए कि शुल्क को किस खाते में जमा करना है।


ये बोले सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड डाक द्वारा किसी पत्र को भेजता है और वह पत्र उस व्यक्ति के पास लौटकर वापस नहीं आता है, तो समझा जायेगा कि जिसको उसने पत्र भेजा है वह प्राप्त हो गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सूचना के अधिकार की किसी धारा में यह नहीं लिखा है, कि आप शिकायत कर्ता को बुलायें, शिकायत कर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाओं को बिन्दुवार 30 दिन के अन्दर सूचना भेजने के लिए जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार है।

उच्चाधिकारियों से होगी शिकायत
राज्य सूचना आयुक्त ने अभिलाख सिंह बनाम जिला पंचायत राज अधिकारी फिरोजाबाद के मामले में कहा कि मुख्य सचिव उप्र के आदेश 01 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी का स्थानान्तरण होता है, तो वह अपने से सम्बन्धित समस्त चार्ज एक सप्ताह के अन्दर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को सौंप देगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि धारा 6(3) के अन्तर्गत यदि कोई ऐसी सूचना मांगी जाती है जो उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो प्राप्तकर्ता अधिकारी को 05 दिन के अन्दर सम्बन्धित अधिकारी को अन्तरण कर देना चाहिए तथा इसकी सूचना सम्बन्धित वादी को भी दे दें।

19 वादों का निस्तारण
मामलों की सुनवाई करते हुए 19 वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बता दें कि राज्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयुक्त उप्र गजेन्द्र यादव मण्डलायुक्त न्यायालय कक्ष आगरा में 28 जून को मैनपुरी व दिनांक 29 जून 2018 को मथुरा जनपद से सम्बन्धित शिकायतों की सनुवाई करेंगे।