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मध्यरात्रि बाद पटाखे फोडऩा पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमराईवाड़ी में दो युवकों को पकड़ा, मामला दर्ज  

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मध्यरात्रि बाद पटाखे फोडऩा पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अहमदाबाद. दिवाली में बेतहासा पटाखों को फोडऩे के चलते होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीमकोर्ट की ओर से दिए गए रात आठ से दस बजे के दौरान ही पटाखा फोडऩे के निर्देश की अनदेखी करना आपको महंगा पड़ सकता है।
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर शहर पुलिस आयुक्त ए.के.सिंह ने भी शनिवार को अधिसूचना जारी करते हुए रात दस बजे बाद पटाखा फोडऩे पर रोक लगाई है। उल्लंघन करने पर अधिसूचना का उल्लंघन करने के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी भी है। उसके बावजूद भी शहर में रात दस बजे के बाद पटाखा चलाने पर अमराईवाड़ी इलाके में पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है। रात दस बजे बाद पटाखा फोडऩे के मामले में यह अहमदाबाद शहर ही नहीं बल्कि गुजरात की पहली गिरफ्तारी होने की भी चर्चा है।
ऐसा करके शहर पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी रात दस बजे के बाद यदि पटाखा चलाएगा तो शहर पुलिस उसे गिरफ्तार करने में पीछेे नहीं हटेगी, जिससे दिवाली पर पटाखा चलाते समय घड़ी पर भी नजर रखना ना भूलें।
अमराईवाड़ी थाने के पुलिस निरीक्षक ओ.एम.देसाई ने बताया कि पकड़े गए एक आरोपी का नाम बलदेवभाई पटेल है। वह अमराईवाड़ी के रणछोडज़ी के वास में रहता है। वो शनिवार की मध्यरात्रि बाद करीब 12 बजकर 45 मिनट पर अमराईवाड़ी सब्जी मंडी के पास रोड पर पटाखे फोड़़ रहा था। पटाखे फोड़ते मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
जबकि दूसरे व्यक्ति विष्णु मंगाजी झाला को मध्यरात्रि 12 बजकर 10 मिनट पर आजाद चौक में पटाखा फोड़ते हुए पकड़ा। दोनों ही के विरुद्ध के विरुद्ध शहर पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का उल्लंघन करने के तहत आईपीसी की धारा 188 में मामला दर्ज किया है।

शहर पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में ऑनलाइन पटाखेबेचने पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री व चाइनीज पटाखों की बिक्री पर भी रोक है। प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे, तेज आवाज करने वाले पटाखे और पटाखों की लड़ी भी नहीं बेची जा सकेगी व उसे फोड़ा भी नहीं जा सकेगा। सिर्फ वही पटाखे बेचे जा सकेंगे जो पीईएसओ संस्था की ओर से मान्यता प्राप्त हों। पैकेट पर इसकी मान्यता का निर्देश व मार्किंग होना जरूरी है। चाइनीज टुक्कल, आतिशबाजी बलून को बेचने व चलाने पर भी रोक है।

शहर पुलिस आयुक्त ए.के.सिंह ने शनिवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की। अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए शहर पुलिस की ओर से हॉक स्क्वॉड की 120 टीमें गठित की हैं, जो बाइक पर शहर में रातभर गश्त करेंगीं। इसके अलावा शहर के अस्पतालों, गांधी आश्रम, स्कूल-कॉलेजों, न्यायालय, धार्मिक के पास जहां भी साइलेंट जोन बनाए गए हैं उनकी भी पालना कराई जाएगी। साइलेंट जोन के पास भी पटाखेचलाने पर रोक है। सरखेज गांधीनगर हाईवे, सीजी रोड, माणेकचौक इलाके में भी पटाखे चलाने पर रोक है।