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Ahmedabad: गरबा स्थल पर महिला-पुरुष के प्रवेश-निकासी द्वार हों अलग, एंबुलेंस, चार वॉच टावर अनिवार्य

सौहार्द बनाए रखना आयोजक की जिम्मेदारी। सीसीटीवी कैमरा , फायर एनओसी जरूरी। रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की छूट। पारदर्शक कपड़े पहनने पर रोक, अश्लील प्रोग्राम होने पर होगी कार्रवाई।

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गुजरात की पहचान नवरात्रि के गरबे शुरू होने में अब एक सप्ताह का ही समय शेष है। राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को देखते हुए गरबा स्थलों पर पुरुष-महिलाओं के एक एक से ज्यादा अलग-अलग प्रवेश, निकासी द्वार और आपातकालीन निकास द्वार रखने होंगे। हार्टअटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए गत वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी गरबा स्थल पर एंबुलेंस की टीम, मेडिकल सदस्यों की टीम की तैनाती करने और स्थल के चारों ही कॉर्नर पर वॉच टावर और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य किया गया है। इन वॉच टावर से दिन-रात 24 घंटे निगरानी करनी होगी।

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने शहर में गरबा आयोजकों के लिए जरूरी सूचनाएं जारी की हैं। इसमें 30 अलग-अलग निर्देश और सुझाव दिए गए हैं। जिसमें नवरात्रि महोत्सव के दौरान सौहार्द्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। गरबा कॉमन प्लॉट, पार्टी प्लॉट व सार्वजनिक मैदान पर रखने होंगे। प्रवेश और एक्जिट गेट की संख्या ज्यादा से ज्यादा रखनी होगी। महिला-पुरुष के प्रवेश-निकासी गेट अलग-अलग रखने और यहां चेहरा दिखाए इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे लगाने और रेकॉर्डिंग करने का निर्देश दिया है।-प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर डोर, सिक्योरिटी, ब्रेथ एनलाइजर के साथ निजी सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने होंगे। महिला सुरक्षाकर्मी भी रखनी होंगी।

-स्थल की क्षमता से ज्यादा गरबा के टिकट-पास जारी नहीं करने होंगे।-फायर ब्रिगेड की एनओसी व उसके नियमों की पालना जरूरी है। बड़े स्टेज बनाने पर पीडब्ल्यूडी का प्रमाण पत्र जरूरी है।

-रात्रि 12 बजे तक गरबा बंद करना जरूरी है।-गरबा स्थल से 200 मीटर तक ट्रैफिक ना हो इसकी जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

-फायर सेफ्टी और इलेक्टि्क फिटिंग का प्रमाण-पत्र जरूरी है।-दांडिया रास के दौरान पार्क वाहनों के नंबर, प्रकार का ब्यौरा रजिस्टर में अंकित करना होगा।

-स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। गंदगी व बीमारी न फैले इसका ध्यान रखना होगा।-दांडिया रास सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारदर्शक कपड़े पहनने पर रोक है। अश्लील कार्यक्रम होगा तो आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी।धार्मिक भावनाएं आहत ना हों ऐसा कोई कार्य न हो यह सुनिश्चित करना होगा।

पास बिना के गरबा में लाउड स्पीकर की मंजूरी की सत्ता पीआई को सौंपी

शहर पुलिस आयुक्त ने शहर में पार्टी प्लॉट, क्लब, होटल एवं जहां प्रवेश के लिए पास या टिकट न लगती हो ऐसे गरबा के आयोजन में लाउड स्पीकर बजाने की मंजूरी देने की सत्ता स्थानीय थाने के पुलिस निरीक्षक को सौंप दी है।

-नवरात्रि में रात 12 बजे बज सकेगा लाउड स्पीकर, साइलेंट जोन में मंजूरी नहीं

पुलिस आयुक्त ने नवरात्रि को देखते हुए विशेष छूट देकर रात 12 बजे तक गरबा स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने की छूट दी है। हालांकि इस दौरान आवाज तय मानक के तहत ही होनी चाहिए। साइलेंट जोन में इसकी मंजूरी नहीं रहेगी। अमूमन रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर जाने की मंजूरी दी जाती है। रात 12 बजे के बाद माइक, लाउड स्पीकर चालू रखने पर रोक है।