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गुजरात: गोवंश हत्या में उम्रकैद पर राज्यपाल की मुहर, एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ेगा

गुजरात में अब गोवंश की हत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा काटनी पड़ेगी। एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। जमानत भी नहीं होगी।

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गुजरात में अब गोवंश की हत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा काटनी पड़ेगी। एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। जमानत भी नहीं होगी। इस संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान के लिए राज्यपाल ने गुजरात पशु संरक्षण सुधार विधेयक-2017 को स्वीकृति दे दी है, जो जरूरी अधिसूचना जारी करने के बाद कानूनी रूप से अमल में आ जाएगा।

जानकारी के अनुसार राज्य में दुधारु व खेती के काम में उपयोग होने वाले गाय, बछड़ा, बछड़ी, सांड़, बैल आदि गोवंश के सरंक्षण के लिए अब तक लागू कानूनी व्यवस्था में संबन्धित पशुओं की हत्या या उनके मांस की हेराफेरी करने के आरोप में पकड़े जाने वालों के खिलाफ न्यूनतम तीन साल एवं अधिकतम सात साल तक की कैद व पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रदेश में पशु संरक्षण कानून और कड़ा करने के लिए इस साल विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन गुजरात पशु संरक्षण सुधार विधेयक-2017 पारित किया किया था। विधानसभा की ओर से सर्वसहमति से पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजे गए विधेयक में गोवंश की हत्या या पशु या उसका मांस परिवहन करते पकड़े जाने वालों के खिलाफ न्यूनतम सात साल व अधिकतम दस साल (उम्रकैद) की जेल एवं एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक के जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त अपराधिक मामलों में पकड़े जाने वाले आरोपी व्यक्तियों की जमानत भी नहीं होगी। सम्बन्धित विधेयक को राज्यपाल ओ.पी कोहली ने बुधवार को स्वीकृत कर दिया है।

वाहन भी जप्त कर लेगी सरकार

कानून सुधार विधेयक में गोवंश मांस परिवहन में उपयोग किया जाने वाला वाहन या अन्य साधन सामग्री भी जप्त करके राज्य सरकार के कब्जे में ले लिया जाएगा। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार की ओर से जरूरी अधिसूचना जारी करने के बाद अमल में आने वाले इस कानून से गुजरात देश का ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां गोवंश हत्या पर उम्र कैद जैसी कड़ी सजा का प्रावधान होगा।

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