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Ahmedabad News: जानिए रियल एस्टेट को गुजरात सरकार ने दी कौन-कौन सी रियायतें

locationअहमदाबादPublished: Sep 23, 2019 10:41:55 pm

GDCR, FSI, CM Vijay rupani, Credai Gujarat, real estate, Home, affordable house सीजीडीसीआर को मुख्यमंत्री ने दी अंतिम मंजूरी , टीपी स्कीम को जल्द दी जाएगी मंजूरी, बदलेंगे नियम, मनपा, प्राधिकरण, नपा और गांव में सभी को लाभ का प्रयास

Ahmedabad News: जानिए रियल एस्टेट को  गुजरात सरकार ने दी कौन-कौन सी रियायतें

Ahmedabad News: जानिए रियल एस्टेट को गुजरात सरकार ने दी कौन-कौन सी रियायतें

अहमदाबाद. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में नियमों को सरल और सामान्य व्यक्ति के लिए लाभदायी बनाने के संवेदनापूर्ण-पारदर्शी प्रशासन के संकल्प के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी और संक्षिप्त नियमों की घोषणा की है।
रूपाणी ने आज अहमदाबाद में उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल, राजस्व मंत्री कौशिकभाई पटेल और ऊर्जा मंत्री सौरभभाई पटेल की उपस्थिति में क्रेडाई गुजरात द्वारा आयोजित ग्रोथ एम्बेसडर्स समिट 2019 का प्रारम्भ करवाते हुए यह महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री शहरी विकास क्षेत्र को योजनाबद्ध गति प्रदान करने के साथ ही निजी और सार्वजनिक जमीनों पर झोंपड़पट्टी बस्तियों को सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी जो आवास मुहैया कराने के लिए यह अहम फैसले लिए हैं।
उधर, टीपी एक्ट के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक ही वर्ष में 100 टीपी स्कीम्स मंजूर करने की उपलब्धि भी मुख्यमंत्री ने हासिल की है। उन्होंने इस वर्ष 2019 में भी 9 माह के समयकाल में 75 टीपी सहित 8 डीपी को मंजूरी प्रदान कर आयोजनबद्ध शहरी विकास की प्रतिबद्धता दर्शायी है।
इस समिट के शुभारम्भ अवसर पर क्रेडाई गुजरात के प्रमुख परेश गजेरा, चेयरमेन शेखरभाई पटेल, जक्षय शाह, शहरी विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश पुरी, रेरा के चेयरमेन अमरजीतसिंह सहित निर्माण कार्य उद्योग से जुड़े कई अग्रणी उपस्थित थे।
नियमों में की गई हैं ये महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं-
-बहुत ही कम समयकाल में टीपी स्कीम देने का लक्ष्य, जिसके लिए टीपी के विभिन्न चरणों को कम किया जाएगा। इसके लिए कानून में सुधार होगा
-लोगों के खुद के घर के स्वप्न को साकार करने के लिए गामतल के एक्स्टेंशन में मिलने योग्य बेज एफएसआई के साथ ही चार्जेबल एफएसआई मिलाकल 1.8 एफएसआई मिलने योग्य होगी
-प्राधिकरण क्षेत्र में जीएमई क्षेत्र में मिलने वाली एफएसआई की राशि की 50 प्रतिशत राशि संबंधित स्थानीय संस्था को सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित की जाएगी
-समग्र राज्य में शहरीकरण के निर्दिष्ट क्षेत्रों में निजी आवास निर्माताओं को अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया।
-कॉमन प्लॉट से छोटे प्लॉट के मामले में प्लॉट साइज के मुताबिक मार्जिन रखा जा सकेगा।
-इंडस्ट्रीज के लिए छोटे प्लॉट्स में मार्जिन घटाकर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया।
-म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा उसके प्राधिकरणों में जो इंजीनियर/आर्किटेक्ट रजिस्टर हो, वह समग्र राज्य में प्रेक्टिस कर सकेगा।
-सूरत शहर में जरी उद्योग की अनोखी पहचान को ध्यान में रखते हुए जरी उद्योग के उपयोग ड्वेलिंग-2 में अनुमतिपात्र होगा।
-9.00 मीटर से कम चौड़ाई के रोड पर डीडब्ल्यु-1, डीडब्ल्यु-2 प्रकार के आवासों की उंचाई 10 मीटर के स्थान पर 12 मीटर मिलनेपात्र रहेगी।
-पानी की समस्याओं के निराकरण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत मार्जिन में बरसाती पानी के संग्रह के लिए टंकी बनाना, गृहकार्य के लिए इस संग्रहित जल का उपयोग करना और जलसंग्रह को गति प्रदान करने का प्रोत्साहक प्रयास।
-100 से ज्यादा आवासों की इकाइयों के मामलों में गृहकार्य में उपयोग हुए पानी को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण प्लांट लगाकर बगीचों/लोन के लिए पानी का उपयोग करने का आयोजन- रिसायकलिंग ऑफ यूज्ड वाटर को राज्य सरकार प्रोत्साहन देगी।
-नगरपालिका की डी-8 और ग्राम्य क्षेत्र की डी-10 श्रेणी में बेज एफएसआई के तौर पर 1.2 तथा 0.6 चार्जेबल मिलाकर 1.8 एफएसआई मिलनेपात्र रहेगी
-डी-1,डी-2,डी-4 तथा डी-7 केटेगरी में 3600 मीटर या उससे चौड़े तथा 45 मीटर से छोटे मार्गों पर महत्तम 3.6 एफएसआई तथा 45.00 मीटर या उससे चौड़े मार्गों पर महत्तम 4.0 एफएसआई, सड़क के दोनों तरफ 200.00 मीटर तक जिस जोन में बेज एफएसआई 1.5 अथवा ज्यादा हो, उसमें शेष एफएसआई चार्जेबल मानकर मिलनेपात्र होगी
-कॉमन प्लॉट में सोसायटी के कॉमन फेसिलिटीज़ के मिलनेपात्र निर्माण कार्य को एफएसआई में से सम्पूर्ण मुक्ति दे दी गई है। यह कॉमन फेसिलिटीज कॉमन प्लॉट के साथ एसोसिएशन को सौंपनी होगी
-नॉन टीपी एरिया में निर्धारित समय से पूर्व मंजूर हुई गैरकृषि और सबप्लॉटिंग के मामलों में 2500 वर्गमीटर तक के प्लॉट में कटौती नहीं की जाएगी।
-रेसिडेंशियल जोन 3 में एज्युकेशन 1 और 2 के लिए 0.9 की चार्जेबल एफएसआई के साथ कुल 1.2 एफएसआई मिलनेपात्र रहेगी।
-होलोप्लिंथ में इलेक्ट्रिक मीटर रूम के लिए 50.00 वर्गमीटर एरिया एफएसआई में से छूट मिलनेपात्र होगी।
-मिकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एयर हेंडलिंग युनिट, फायर इक्वीपमेंट और एयर कंडीशनिंग सिस्टम एफएसआई में से छूट मिलनेपात्र होगी।
-वडोदरा में डीडब्ल्यु-1 और डीडब्ल्यु-2 केटेगरी में टेनामेंट टाइप निर्माण कार्य में एडिशन/ अल्टरेशन के मामलों में/ पुराने जीडीसीआर की व्यवस्थाओं के मुताबिक 1.2 मीटर तक स्लैब लेवल तक बाल्कनी प्रोजेक्शन मिलनेपात्र होगा।
-15.00 मीटर से 25.00 मीटर बिल्डिंग की उंचाई तथा बिल्डिंग की गहराई 30.00 मीटर से ज्यादा ना हो, ऐसे मामलों में साइड और रियर मार्जिन में वेहीक्युलर रेम्प मिलनेपात्र होगा।
-2000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के प्लॉट में बिल्डिंग की उंचाई 25.00 से 45.00 मीटर तक हो और बिल्डिंग की गहराई 45.00 मीटर से ज्यादा ना हो, ऐसे मामलों में कोई भी एक साइड और रियर मार्जिन में वेहीक्युलर रेम्प मिलनेपात्र होगा।
-गामतल में रोड की चौड़ाई के मुताबिक एफएसआई की सीमा में बिल्डिंग की ज्यादा ऊंचाई मिलनेपात्र होगी।
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