
शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा में आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यार्थी और अभिभावक 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. एम आई जोशी के अनुसार एक जून 2025 को छह साल की आयु पूरी होने वाले बच्चे को आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ग्रामीण इलाके में जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में 1.50 लाख रुपए है वे अपने बच्चों को इस एक्ट के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीट पर प्रवेश दिलाने को आवेदन कर सकते हैं। गत वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी आवेदन के साथ इन्कम टैक्स रिटर्न, आय प्रमाण पत्र और आयकर न भरा हो तो आयकर भरने योग्य नहीं हैं ऐसा शपथ पत्र पेश करना जरूरी है। जिला स्तर पर 28 फरवरी से 13 मार्च तक आवेदन की जांच की जाएगी। अमान्य आवेदनों के लिए कम पड़ रहे दस्तावेजों को 20 मार्च तक अपलोड किया जा सकेगा। 21 मार्च तक ऐसे आवेदनों की पुन: जांच होगी।
वर्ष 2025-26 के लिए आरटीई के तहत 93527 सीटें हैं। इसमें अहमदाबाद शहर में 14778, अहमदाबाद ग्राम्य में 2262 सीटें शामिल हैं। वडोदरा शहर में 4846, वडोदरा ग्राम्य में 1606, राजकोट शहर में 4445, राजकोट ग्राम्य में2187 सीटें हैं।
Updated on:
27 Feb 2025 09:49 pm
Published on:
27 Feb 2025 09:49 pm
