
Gujarat high court: गृह राज्य मंत्री जाडेजा के खिलाफ चुुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत रद्द
अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा के खिलाफ चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़ी आपराधिक शिकायत रद्द कर दी। जाडेजा पर वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। तब वे भाजपा उम्मीदवार के रूप में अहमदाबाद शहर की असारवा सीट से चुनाव लड़े थे।
न्यायाधीश आई जे वोरा ने जाडेजा की याचिका मंजूर करते हुए उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत रद्द कर दी। साथ ही मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें इस मामले में मुकदमा शुरु करने के लिए समन जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि जांच रिपोर्ट तथा दो गवाहों के बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध नहीं दिखता है। इसमें यह भी कहा गया कि जिस पैम्फेलट के आधार पर अपराध दर्ज किया गया था वह चुनावी पैम्फलेट नहीं था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने गत दिसम्बर महीने में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच अधिकारी की रिपोर्ट तथा दो गवाहों के बयानों के आधार पर जाडेजा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। साथ ही इस मामले में समन भी जारी किया था।
प्रकाश मकवाणा नामक चुनाव अधिकारी ने वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह निजी शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि इस पैम्फलेट में भाजपा का चुनाव चिह्न था और साथ ही अंबा माता का फोटो के साथ जाडेजा का नाम था। यह पैम्फेलट दस अक्टूबर 2007 को वितरित किया गया जब चुनावी आचार संहिता लागू थी। मकवाणा की शिकायत के आधार पर कलक्टर ने जाडेजा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट अदालत ने अहमदाबाद के मेघाणीनगर थाने को जांच के आदेश दिए थेे।
इसके बाद जाडेजा ने निचली अदालत में दर्ज शिकायत को रद्द करने के साथ-साथ समन जारी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस वर्ष फरवरी महीने में समन पर रोक लगाई थी।
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Published on:
26 Oct 2020 09:48 pm
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