
Gujarat के परिवहन मंत्री ने कहा, Helmet के प्रावधान को लेकर लोगों में थी नाराजगी
गांधीनगर. राज्य के परिवहन मंत्री आर सी फलदू ने कहा कि राज्य के महानगरपालिका और नगरपालिका इलाकों में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के अनिवार्य प्रावधान को हटा दिया गया है। गुजरात सरकार ने शहरी इलाकों में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहने जाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के साथ-साथ पंचायत की सड़कों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा।
उन्होंने कहा कि शहरों में लोग हेलमेट की अनिवार्यता को हटाने की गुहार लगा रहे थे। इसे लेकर लोगों में भयंकर नाराजगी थी। सोशल मीडिया के मार्फत भी लोग हेलमेट हटाने की मांग कर रहे थे। फलदू ने कहा कि आम लोगों की इस गुहार को देखते हुए राज्य सरकार ने काफी गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। हालांकि राज्य सरकार का यह मानना है कि हेलमेट के उपयोग से वाहन चालकों की जिंदगी बच सकती है।
फलदू ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने बिना हाईवे पर दिखाई देगा तो उससे कानून के तहत जुर्माना लिया जाएगा।
नए वाहन ट्रैफिक नियम गत सितम्बर महीने में हुए थे लागू
गुजरात देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां पर नए मोटर वाहन अधिनियम को गत सितम्बर महीने में लागू कर दिया था। नए कानून के तहत हेलमेट नहीं पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात ने गत 16 सितम्बर ने नए ट्रैफिक लागू करते हुए भारी जुर्माने का प्रावधान किया था। शुरु में इसे जोर-शोर से लागू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही 15 अक्टूबर तक के लिए हेलमेट और पीयूसी से राहत दी थी। इसके बाद इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसके बाद गत एक नवम्बर से और इन नियमों को लेकर सख्ती कर दी गई थी। हालांकि सरकार को अब हेलमेट से जुड़े प्रावधान को लेकर ढील देनी पड़ी।
Published on:
04 Dec 2019 06:52 pm
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