27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लोक गायिका किंजल दवे फिलहाल गा सकेगी ‘चार, चार बंगड़ी..’ वाला गीत

-गुजरात की लोक गायिका को मिली बड़ी राहत

less than 1 minute read
Google source verification
Kinjal dave, Gujarat high court

लोक गायिका किंजल दवे फिलहाल गा सकेगी 'चार, चार बंगड़ी..' वाला गीत

अहमदाबाद. जानी-मानी गुजराती लोक गायिका किंजल दवे को गुजरात उच्च न्याायालय से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। किंजल अब सुपरहिट हो चुके ‘चार-चार बंगड़ी वाली...’ गाने को गा सकेगी।
न्यायाधीश हर्षा देवाणी और न्यायाधीश ए. पी. ठाकर की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए व्यावसायिक कोर्ट की ओर से गाने पर लगी रोक को हटा दिया। साथ ही खंडपीठ ने गायिका से तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में अपना जवाब पेश करने को कहा है। इस तरह अब यह मामला निचली अदालत में चलेगा।
व्यावसायिक कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक म्यूजिक कंपनी की ओर से दायर याचिका के बाद किंजल को इस गीत के गाने पर रोक लगा दी थी। किंजल ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इससे पहले गुरुवार को खंडपीठ ने अपीलकर्ता किंजल और म्जूजिक कंपनी की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनीं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रखा था।
किंजल की ओर से वकील जयदीप सिंह वाघेला ने दलील दी थी कि यह विवादित गीत गुजराती भाषा का सबसे लोकप्रिय गीत बन चुका है और यू-ट्यूब पर इस गीत को 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तब दो वर्ष के बाद प्रतिवादियों की ओर से इस गीत पर आपत्ति जताई गई है। उधर प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई कि व्यावसायिक कोर्ट की ओर से गायिका के गीत गाने पर रोक लगाने के 20 दिन बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। इतना ही नहीं नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है।